Ban on sand mining in Bihar : पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर बिहार में 15 जून से 15 अक्टूबर तक सभी घाटों पर बालू का खनन बंद रहेगा। इस दौरान बालू की बिक्री केवल सेकेंड्री लोडिंग प्वाइंट्स एवं स्टॉकिस्ट लाइसेंस से होगी।
खान एवं भूतत्व विभाग ने 19 जून को पटना में सभी जिला खनन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में वैध खनन को सुगम बनाने एवं आम जनता की सुविधा पर चर्चा होगी।

मॉनसून के दौरान किसी व्यक्ति को बालू की कमी का सामना करना पड़ता है, तो वे अपने जिले के खनन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सभी जिला खनन पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर खान एवं भूतत्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कार्य विभागों के लिए भी बालू की व्यवस्था की गई है।
अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभाग ने जब्त बालू को निर्धारित दर पर कार्य विभागों को उपलब्ध कराने का निर्देश सभी डीएम को दिया है। खान एवं भूतत्व विभाग का लक्ष्य है कि राज्य में विकास कार्य जारी रहे और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता मिले।
विभाग ने संचालित और असंचालित घाट, सेकेंड्री लोडिंग प्वाइंट्स की ड्रोन वीडियोग्राफी कराने का भी निर्देश दिया है। इससे घाटों की नीलामी और बंदोबस्ती को पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।